आयकर रिटर्न दाखिल करने की तय समय-सीमा नहीं बढ़ेगी: राजस्व सचिव
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार आईटीआर दाखिल करने की तय समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले फाइल कर दें, नहीं तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बजाज ने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा हर बार बढ़ती है। इसीलिए अभी रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिख रही है। हमें प्रतिदिन 15 से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे है, जो बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा।
बजाज ने कहा कि पहले 50 हजार लोग रोजाना आयकर रिट...