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मप्रः खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफआईआर, नया कानून लागू

मप्रः खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफआईआर, नया कानून लागू

देश, मध्य प्रदेश
- रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 क्रियाशील, बचाव कार्य की राशि भी ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी से वसूली जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहर और गांव में अब जो भी नलकूप और बोरवेल खनन (Tube well and borewell mining) होगा उसका पूरा रिकार्ड सरकार के पास होगा। इतना ही नहीं इसके लिए अब संबंधित व्यक्ति और नलकूप खनन (tube well mining) करने वाली एजेंसी को सरकार से अनुमति भी लेना होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नया कानून लागू किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि खुले बोरवेल में दुर्घटना (Accident in open borewell.) होने पर भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने शुक्रवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि खुले बोरवेल (नलकूप) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरन...