मध्य प्रदेश में अब तीन वर्ष के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष
- मध्यप्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन आदेश जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नगरीय निकायों (Municipal bodies) के लिए एक नई और बड़ी व्यवस्था (New and bigger system) लागू कर दी गई है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel.) की अनुमति मिलते ही मंगलवार को विधि एवं विधायी विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश-2024 (Madhya Pradesh Municipal Second Amendment Ordinance-2024) मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद अब मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध तीन वर्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इसके लिए तीन चौथाई पार्षदों के हस्ताक्षर से ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 क में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर लागू क...