मप्र हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय (Sahara Chief Subroto Rai) को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जमानती वारंट (Bailable warrant of five lakh rupees) भी जारी किया है। सागर के तीन लोगों ने निवेश की मैच्योरिटी के बाद भी 25 लाख रुपये नहीं लौटाने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुब्रतो राय को हाजिर होने को कहा है।
सहारा में निवेश करने वाले सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को पांच लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा ह...