MP Assembly Elections: राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश
- राजनैतिक दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जो विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन-2023 (MP Assembly Elections) की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को जनसम्पर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने दी।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य आचरण के तहत किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक द...