मप्रः मेडिकल पीजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट निरस्त, नए सिरे से बनाने के निर्देश
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने राज्य शासन की ओर से हाल ही में मेडिकल पीजी कोर्स में प्रवेश (Admission in Medical PG Course) के लिए बनाई गई मेरिट लिस्ट (वरीयता सूची) को निरस्त (Merit list canceled) कर दिया है। मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मेरिट लिस्ट का पुनरीक्षण कर फिर से नई लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से काउंसलिंग प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई मेडिकल पीजी काउंसलिंग मेरिट लिस्ट को लेकर राज्य के 30 इन-सर्विस डाक्टरों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। जिनमें कहा गया था कि जिला क्षेत्रों में काम करने वाले मेडिकल आफिसर, डेमोंस्ट्रेटर व ट्यूटर को राज्य शासन ने 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया। उन्हें वरीयता ...