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मप्रः स्वतंत्रता दिवस पर जेलों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 177 बंदी होंगे रिहा

मप्रः स्वतंत्रता दिवस पर जेलों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 177 बंदी होंगे रिहा

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की जेलों में आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment in prisons) काट रहे 177 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। इन बंदियों को मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग की रिहाई नीति-2022 के अंतर्गत सजा में छूट प्रदान की जा रही है। हालांकि, बलात्कार और पाक्सो अधिनियम से संबंधित अपराधों में दंडित बंदियों को इस रिहाई में शामिल नहीं किया गया है। रिहाई प्रक्रिया सरकार की 22 सितंबर 2022 की नीति के तहत सजा में छूट प्रदान करके की जा रही है। जेल विभाग द्वारा बुधवार देर जानकारी देते हुए बताया गया कि इन बंदियों को जेल में सजा काटने के दौरान टेलरिंग, कारपेन्ट्री, लौहारी, भवन मिस्त्री, भवन सामग्री निर्माण आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि रिहा होने के पश्चात ये जीवकोपार्जन के साधन अर्जित कर सकें और सम...
सागरः सोते हुए चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

सागरः सोते हुए चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। सागर (Sagar) में करीब दो साल पहले (two years ago) चौकीदारों (watchmen) में खौफ का पर्याय बने सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे (Shivprasad Dhurve) उर्फ (20) हल्कू निवासी कैंकरा गांव थाना केसली तहसील देवरी, सागर (मप्र) को जिला न्यायालय सागर ने चौकीदार शंभुदयाल दुबे निवासी आनंद नगर मकरोनिया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांतकमार सक्सेना के कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को मान्य करते हुए आरोपी हल्कू को सामान्य मानसिक अवस्था का व्यक्ति मानते हुए इस सजा से दंडित किया है। विचारण के दौरान जज सक्सेना ने एक स्थान पर कहा है कि सोता हुआ व्यक्ति किसी बच्चे के समान होता है। जो अपनी सुरक्षा करने में तात्कालिक रूप से अक्षम होता है। कोर्ट ने सीरियल किलर को सजा देने के लिए मृतक से लूटे गए मोबाइल को सबसे अहम साक्ष्य माना। आरोपी ...
स्वातंत्र्यवीर सावरकर: जीवन तिहरे संघर्ष में बीता, दोहरा आजीवन कारावास

स्वातंत्र्यवीर सावरकर: जीवन तिहरे संघर्ष में बीता, दोहरा आजीवन कारावास

अवर्गीकृत
- रमेश शर्मा स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अकेले ऐसे क्राँतिकारी हैं जिन्हें दो बार आजीवन कारावास हुआ। उनका पूरा जीवन तिहरे संघर्ष में बीत। एक संघर्ष राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा की पुनर्स्थापना के लिये किया। दूसरा संघर्ष देश को अंग्रेजों से मुक्ति के लिये। तीसरा संघर्ष भारत के अपने ही बंधुओं के लांछन झेलने का। उनका संघर्ष सत्ता के लिए या राजनीति के लिए नहीं अपितु भारत राष्ट्र की अस्मिता और हिन्दु समाज के जागरण के लिए था। उनका और उनके परिवार का पूरा जीवन भारत के स्वत्व की प्रतिष्ठापना के लिए समर्पित रहा। उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिला अंतर्गत भागुर ग्राम में 28 मई 1883 को हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर पन्त सावरकर था। इनके दो भाई और थे- एक गणेश दामोदर सावरकर और दूसरे नारायण दामोदर सावरकर थे। गणेश सालरकर उनसे बड़े थे और नारायण छोटे। एक बहन नैना...
सिमी के आतंकी अबू फैजल को उम्रकैद की सजा, भोपाल की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

सिमी के आतंकी अबू फैजल को उम्रकैद की सजा, भोपाल की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। भोपाल की केन्द्रीय जेल (Bhopal Central Jail) में बंद प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) (Banned organization Student Islamic Movement of India (SIMI)) के आतंकी अबू फैजल (Terrorist Abu Faisal.) को एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट (NIA court) ने गुरुवार को पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, उनके हथियार लूटने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा (life sentence) सुनाई है। आतंकी अबू फैजल पर जेल प्रहरी की हत्या और दूसरे की हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। अबु फैजल सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है। वह भोपाल की सेंट्रल जेल में पहले से ही सजा काट रहा है। उसके अन्य साथी 2016 में एनकाउंटर में मारे गए थे। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे एनआईए के अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि 2013 में अबू अपने साथी अमजद, शेख मेहबूब, असलम, जाकिर ह...
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को फांसी, एक को उम्रकैद

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को फांसी, एक को उम्रकैद

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को करीब पांच साल पहले भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में ब्लास्ट करने के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है। इनमें से सात को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन आठ आतंकियों में चार आतिश, दानिश, मोहम्मद फैजल व सैयद मीर को मप्र के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से गिरफ्तार किया गया था। करीब पांच साल पहले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को डैमो देने के लिए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर की एक बोगी में विस्फोटक रखखर ब्लास्ट किया गया था। इसके लिए सीरिया के आतंकी टास्क दे रहे थे। उन्होंने किसी की भी हत्या करने को कहा था। जिसके बाद आतंकी चलती ट्रेन में ब्लास्ट कर भाग गए थे। घटना 7 मार्च 2017 की है। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह 6:25 बजे भोपाल स्टेशन से रवाना हुई। सुबह 9:38 बजे शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन म...