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आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की

आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) (Statement of Financial Transactions -SFT) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। विभाग ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से एसएफटी समय से भरने की अपील की है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61ए में दाखिल करना जरूरी है। ऐसे में विभाग ने एसएफटी दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें। क्या होता है एसएफटी वित्तीय लेन-देन का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है, जो निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान हुआ है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद, 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा आदि। एसफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फ...
पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023

पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से लिंक (link pan to aadhaar) करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं (taxpayers) को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्विट कर बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। (एजेंसी, हि.स.)...