मंदसौर: मासूम भांजी से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले मामा को अंतिम सांस तक जेल की सजा
मंदसौर (Mandsaur)। विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट (special judge pocso act) द्वारा आरोपित बल्लू उर्फ बलराम (18) पुत्र लालुराम भील निवासी ग्राम डोडियामीणा थाना वायडीनगर जिला मंदसौर को अपनी चार साल की मासूम भांजी (four year old innocent niece) के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या (rape and murder) करने का दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा (imprisonment till death) सुनाई गई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने सोमवार को बताया कि 19 मार्च 2022 को मृतका (बच्ची) की मां ने देहाती नाल्सी लेख कराई कि वह अपने ससुराल निम्बाहेड़ा से चार बच्चों के साथ अपने मायके डोडियामीणा में आई थी, होली थी। शाम को सभी बच्चे खेलने गए थे। शाम को सात बजे दो लड़कियां घर आई किंतु मृतका नहीं आई थी। फरियादी के भाई ने सभी जगह तलाश किया वह नहीं मिली। बालिका बाबूभाई के बाड़े के पास नग्न अवस्था ...