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75 साल से ऊपर के नागरिकों को नहीं भरना होगा आईटीआर

75 साल से ऊपर के नागरिकों को नहीं भरना होगा आईटीआर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (new Delhi)। सरकार (Government) ने निर्णय लिया है कि 75 साल से ऊपर के उन वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं (Income Tax Return (ITR) not filed) करना होगा, जिनकी आय का साधन सिर्फ पेंशन (source of income only pension) या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज (bank interest) है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ट्वीट के मुताबिक 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना होगा, जिनके आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट-1961 में एक नई धारा 194P को जोड़ा गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया था, जिसे नए वित्त...
कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़कर 7 नवंबर हुई

कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़कर 7 नवंबर हुई

देश, बिज़नेस
- पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर की गई थी 7 नवंबर नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) ने कंपनियों (companies) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) Filing) करने की अवधि बढ़ा दी है। अब वर्ष 2022-23 का आईटीआर सात नवंबर तक दाखिल किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2022-23 का आय ब्योरा देने की तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है। पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी थी। इसलिए अब कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथ...

लास्‍ट डेट निकलने पर अब 1000 रुपये जुर्माना देकर भर पाएंगे आयकर रिटर्न, ये है नियम

बिज़नेस
नई दिल्‍ली । आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है. इसके लिए लास्ट डेट (Last Date) 31 जुलाई तय की गई थी. अब इस जरूरी काम को करने के लिए आपको जुर्माना (Fine) देना होगा, लेकिन आप केवल 1000 रुपये पेनाल्टी (penalty) के साथ इस जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं. आइए जानें क्या कहते हैं नियम? 31 दिसंबर तक भर सकेंगे आईटीआर डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तय की गई है. जबकि, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल नहीं किया जाता तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा. यानी आपको 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये चुकाने होंगे. इस मामले में 1000 रुपये जुर्माना ...