मप्र में अब निजी अस्पताल शव देने से नहीं कर सकेंगे मना, नई गाइडलाइन जारी
-बिल बकाया होने पर भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचाना होगा शव
भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निजी अस्पताल संचालक (Private hospital operator.) अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली (Recovery of outstanding bills) के लिए शव देने से मना नहीं कर सकेंगे। उन्हें शव परिजन के सुपुर्द करना ही होगा। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन की जरूरत को समझते हुए संबंधित नगरीय निकाय से कोऑर्डिनेट कर निःशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी अस्पताल संचालक की होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने यह व्यवस्था दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निजी अस्पताल में मृत्यु होने के बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन के लिए उचित व्यव...