मप्रः अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा, हाईकोर्ट ने दी राहत
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में नर्सिंग विद्यार्थियों (Nursing students) को उच्च न्यायालय (high court) से बड़ी राहत मिली है। मप्र उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच में अपात्र (Ineligible for CBI investigation) और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरे कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी परीक्षा देने की अनुमति (permission to take exam) दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के करीब 45 हजार नर्सिंग विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के नर्सिंग छात्रों के हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति एके पालीवाल की युगलपीठ ने ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र स्नातक नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का ख...