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पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो कल से कटेगा दोगुना टीडीएस

पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो कल से कटेगा दोगुना टीडीएस

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं (taxpayers) को टीडीएस कटौती (TDS deduction) से बचने के लिए 31 मई, तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने (Linking PAN with Aadhaar) की सलाह दी है। विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने की जानकारी विस्तार से दी है। आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ऊंची दर पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए मात्र एक दिन का समय बचा है। ऐसे में करतादाता 31 मई से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ लें। आयकर एक्ट के मुताबिक यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। हालांकि, आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक किया जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या हो...