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गो फर्स्ट एयरलाइन की सभी उड़ानें 18 अगस्त तक कैंसिल

गो फर्स्ट एयरलाइन की सभी उड़ानें 18 अगस्त तक कैंसिल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आर्थिक संकट (facing financial crisis) से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Airline company Go First) ने अब अपनी सभी उड़ानें 18 अगस्त तक रद्द (All flights canceled till 18 August) कर दी हैं। एयरलाइन ने पिछले 3 मई से लगातार अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर रखा है। कंपनी ने एक्स पोस्ट पर ट्वीट कर बताया कि परिचालन कारणों से 18 अगस्त तक गो फर्स्ट की सभी उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। गो फर्स्ट ने कहा कि असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए सभी ग्राहक http://shorturl.at/jlrEZ पर जा सकते हैं। किसी तरह के संशय या सवाल मन में होने पर आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले जुलाई के आखिर में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दो महीने से बंद पड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी को 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के संचालन की अनुमति दी थी। साथ ही एयरलाइन से कहा ...
Go First Airline की सभी उड़ानें 16 जुलाई तक रद्द

Go First Airline की सभी उड़ानें 16 जुलाई तक रद्द

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। नकदी संकट (cash crunch) गुजर रही गो फर्स्ट (Go First Airline) ने अपनी सभी उड़ानें अब 16 जुलाई तक रद्द (All flights now canceled till 16th July) कर दी है। दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही एयरलाइन ने 3 मई को अपनी उड़ानों को कैंसिल कर दिया था। इस तरह विगत दो महीने 10 दिन से गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द हैं। कंपनी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर बताया कि ऑपरेशनल कारणों से गो फर्स्ट की उड़ानों को 16 जुलाई तक के लिए रद्द किया गया है। एयरलाइन ने ट्वीट कर कहा कि हमें ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। गो फर्स्ट ने कहा कि ग्राहक अधिक जानकारी के लिए http://shorturl.at/jlrEZ पर जा सकते हैं, किसी भी पूछताछ या चिंता के लिए हमसे संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले हफ्ते गो फर्स्ट का विशेष ऑडिट किया था। विमान नियामक अभी इस विशेष ऑ...
डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

देश, बिज़नेस
- गो फर्स्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में हुई कार्रवाई नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर यह कार्रवाई बेंगलुरु हवाईअड्डे पर 9 जनवरी को 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में लगाया है। विमानन नियामक ने इस घटना के बाद एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी की वजह से हुई। इसके अलावा अन्य खामियां भी हु...