भोपालः बच्ची से रेप के मामले में स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत चार के खिलाफ FIR
भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) में स्कूल बस में बच्ची से रेप (Girl raped in school bus) के मामले में स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसपल (school chairman and principal) समेत चार लोगों के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।
एडिशनल डीसीपी श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल, डायरेक्टर ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैय्यद बिलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। चारों के खिलाफ धारा 188, पाक्सो एक्ट-21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर 188 का केस दर्ज किया गया है। जबकि पाक्सो सेक्शन-21 अपराध को दबाने के आरोप में दर्ज किया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाल...