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मप्रः खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफआईआर, नया कानून लागू

मप्रः खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर होगी एफआईआर, नया कानून लागू

देश, मध्य प्रदेश
- रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 क्रियाशील, बचाव कार्य की राशि भी ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमि स्वामी से वसूली जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहर और गांव में अब जो भी नलकूप और बोरवेल खनन (Tube well and borewell mining) होगा उसका पूरा रिकार्ड सरकार के पास होगा। इतना ही नहीं इसके लिए अब संबंधित व्यक्ति और नलकूप खनन (tube well mining) करने वाली एजेंसी को सरकार से अनुमति भी लेना होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नया कानून लागू किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि खुले बोरवेल में दुर्घटना (Accident in open borewell.) होने पर भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने शुक्रवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि खुले बोरवेल (नलकूप) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरन...
पिता की लाइसेंसी बंदूक से 16 साल के इकलौते बेटे ने गोली मारकर किया सुसाइड

पिता की लाइसेंसी बंदूक से 16 साल के इकलौते बेटे ने गोली मारकर किया सुसाइड

देश, मध्य प्रदेश
-महाराजपुरा के गिरगांव का मामला ग्वालियर। 16 साल के नबालिग बेटे ने स्कूल से आने के बाद अपने पिता की 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुचे तो बेटा खून से लथपथ मृत मिला। घटना के वक्त वह घर पर अकेला ही था। कुछ देर बाद पिता घर लौटे तो बेटा जिंदा नहीं मिला। उसने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता पा रही है। हालांकि परिजन सुसाइड न बताकर खेल-खेल में गोली चलना बता रहे है। महाराजपुरा गिरगांव के पास गौरी इन्क्लेव निवासी बादशाह सिंह गुर्जर प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। उनका एक बेटा व बेटी है। बेटा 16 वर्षीय आदित्य दसवीं का छात्र है। सोमवार को 4 बजे बदशाह बेटे को स्कूल से लेकर आया और उसे घर छोडक़र बेटी को लेने चला गया। बादशाह की पत्नी किसी काम से नरवर गई हुई थी। आदित्य घर में अकेला था। उसने घर के आगे वाले रूम में अलमारी में रखी...

भोपालः बच्ची से रेप के मामले में स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत चार के खिलाफ FIR

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) में स्कूल बस में बच्ची से रेप (Girl raped in school bus) के मामले में स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसपल (school chairman and principal) समेत चार लोगों के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है। एडिशनल डीसीपी श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल, डायरेक्टर ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैय्यद बिलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। चारों के खिलाफ धारा 188, पाक्सो एक्ट-21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर 188 का केस दर्ज किया गया है। जबकि पाक्सो सेक्शन-21 अपराध को दबाने के आरोप में दर्ज किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाल...