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आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की तारीख सात अक्टूबर तक बढ़ाई

आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की तारीख सात अक्टूबर तक बढ़ाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। दो हजार रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसको बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि रिव्यू के बेस पर 2000 रुपये के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि विड्रॉल प्रोसेस का निर्धारित समय खत्म हो गया है, रिव्यू के बेस पर दो हजार रुपये के नोट जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को सात अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर में 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। आरबीआई ने उस समय यह कहा था कि दो हजार रुपये का नोट इसके बाद भी लीगल रहेगा।...
Rs 2000 के नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं: पीएनबी

Rs 2000 के नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं: पीएनबी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। स्टेट बैंक (State Bank) के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) (Punjab National Bank - PNB) ने भी 2000 हजार रुपये के नोट बदलने (exchange 2000 thousand rupees note) के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंक ने मंगलवार को जारी निर्देश में कहा है कि नोट को बदलने या जमा करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं (no document required) है। दरअसल, देशभर में दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएनबी ने दो हजार रुपये केनोट के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले पुराने फॉर्म के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। बैंक ने सभी शाखाओं को जारी निर्देश में कहा है कि दो हजार रुपये के नोट जमा करने और आदान-प्रदान में आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि इसके लिए क...
दो हजार का नोट चलन से बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या एक्सचेंज कराएं

दो हजार का नोट चलन से बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या एक्सचेंज कराएं

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करा दें या बदलवा लें। आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की ‘स्वच्छ नोट नीति’ के अनुसरण में 2 हजार के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 2 हजार के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उसका कहना है कि 2013-14 में भी ऐसा ही पहले किया जा चुका है। बैंकों से कहा गया है कि वे अब दो हजार का नोट जारी न करें। वहीं लोग बैंकों में जाकर दो हजार का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में 20 हजार तक की सीमा में 2 हजार के नोट अन्य नोटों में एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंकों में जमा कराने की कुछ शर्तों के साथ कोई सीमा नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार, “लोग अपने बैंक खातों में बेरोक-ट...