मप्रः निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने के लिए अब 4 तिथियां निर्धारित
- उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण
भोपाल। निर्वाचक नामावली (electoral roll) में नाम जोड़ने (add name) की पूर्व निर्धारित अर्हता तिथि पूर्व में एक जनवरी को शामिल करते हुए अब वर्ष में 4 अर्हता तिथि निर्धारित (4 qualifying dates in the year) की गयी है। अब वर्ष की एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter Card) में जुड़वाने की पात्रता होगी।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम-2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य नियमों में परिवर्तन किया गया है। प्...