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अब यूपीआई के जरिए आप कर सकेंगे कैश डिपॉजिट, दास ने किया ऐलान

अब यूपीआई के जरिए आप कर सकेंगे कैश डिपॉजिट, दास ने किया ऐलान

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। अब आप ज्ल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) (Unified Payment Interface (UPI)) के जरिए नकदी जमा करने वाली मशीन (cash deposit machine) में कैश डिपॉजिट (cash deposit) कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गवर्नर (Reserve Bank of India (RBI) Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा की घोषणा करने के दौरान यह ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक की समीक्षा पेश करते हुए कहा ‘‘एटीएम में यूपीआई के जरिए कार्ड-रहित नकद निकासी से प्राप्त अनुभव को देखते हुए यूपीआई का उपयोग करके नकदी जमा करने वाली मशीन (सीडीएम) में पैसा जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।” आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई इन उपायों के बारे म...
दो हजार का नोट चलन से बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या एक्सचेंज कराएं

दो हजार का नोट चलन से बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या एक्सचेंज कराएं

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करा दें या बदलवा लें। आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की ‘स्वच्छ नोट नीति’ के अनुसरण में 2 हजार के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 2 हजार के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उसका कहना है कि 2013-14 में भी ऐसा ही पहले किया जा चुका है। बैंकों से कहा गया है कि वे अब दो हजार का नोट जारी न करें। वहीं लोग बैंकों में जाकर दो हजार का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में 20 हजार तक की सीमा में 2 हजार के नोट अन्य नोटों में एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंकों में जमा कराने की कुछ शर्तों के साथ कोई सीमा नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार, “लोग अपने बैंक खातों में बेरोक-ट...

मिडवैली इंटरटेनमेंट पर सेबी ने ठोका 98.88 लाख रुपये जुर्माना, 15 दिन में जमा करना होगा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी (market regulator sebi) ने मिडवैली इंटरटेनमेंट लिमिटेड (Midvale Entertainment Limited) पर 98.88 लाख रुपये का जुर्माना (Rs 98.88 lakh fine) लगाया है। सेबी ने कंपनी को जुर्माना जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मिडवैली इंटरटेनमेंट लिमिटेड ने सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से सेबी ने पहले कंपनी को नोटिस जारी किया और फिर उस पर जुर्माना लगाने का फैसला किया। दरअसल, किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के पहले मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा करना पड़ता है। इस ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में कंपनियां आईपीओ लाने की वजह और आईपीओ के जरिए इकट्ठा हुए होने वाले पैसे के इस्तेमाल के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। ड्राफ्ट प्रॉस्प...