सहमति से संबंधों पर नए नैरेटिव के निहितार्थ
- डॉ. अजय खेमरिया
देश में हर साल बाल विवाह होते हैं और इसे रोकने के लिए सख्त कानून भी बना हुआ। क्या बाल विवाह की संख्या को देखते हुए देश में बेटियों के विवाह की आयु 18 से घटाकर 16 कर दी जानी चाहिये? लेकिन सरकार तो विवाह की आयु अब बढ़ा कर 21 करने जा रही है ताकि देश की बेटियां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विवाह एवं परिवार के लिए तुलनात्मक रूप से उपयुक्त रहे। एक पक्ष लड़के और लड़कियों की आयु में एकरूपता का भी है क्योंकि अभी विवाह के लिए लड़के की आयु 21 साल निर्धारित है। इस कानून में एक देशज तत्व यह भी है कि हमारे यहां यौन संबन्धों के लिए आयु और सामाजिकी की वैधता भी विवाह संस्कार से सीधी और गहरी जुड़ी है।
भारत के ज्ञात इतिहास से आज के चरम आधुनिक दौर तक लोक जीवन में तमाम बुराइयों के बावजूद यह कदापि स्वीकार नहीं किया गया है कि भारतीय परिवार पश्चिम की तरह 16 साल की आयु वाले अपने बच्चों को यौन...