राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: चीटिंग छोटी हो या बड़ी, जाएं कंज्यूमर कोर्ट
- योगेश कुमार गोयल
देश में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
हालांकि वर्ष 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीदारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओ...