
पीपीएफ खातों में ‘नॉमिनी’ से जुड़ी जानकारी में बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा: वित्त मंत्री
नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए ‘नॉमिनी’ बनाने, जोड़ने या उसमें कोई बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अधिसूचना के जरिए कई आवश्यक बदलाव किए हैं। लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए 50 रुपये का शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में लिखा, हाल ही में पीपीएफ खातों में ‘नॉमिनी’ व्यक्ति के विवरण को जोड़ने या संशोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा शुल्क लेने की जानकारी मिली है। दरअसल ‘नॉमिनी’ के पास मूल खाताधारक की राशि पर कानूनी अधिकार होता है। सीतारमण ने कहा कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी तरह के शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल की राजपत्र अधिसूचना के जरिए सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं...