किन मामलों में अनिवार्य है टैक्स ऑडिट?
- नारायण जैन
केंद्र और राज्यों की सरकारें चाहे कितना भी दावा कर लें, लेकिन इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है कि अभी तक की तमाम कोशिशों के बावजूद कराधान की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है। देश के अधिकांश लोगों को आमतौर पर ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें किन-किन मामलों में टैक्स ऑडिट कराना है। कराधान की प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण कई बार टैक्स पेयर्स को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किन-किन मामलों में टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है।
1. केंद्र सरकार ने करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए धारा 44एबी में अनिवार्य टैक्स ऑडिट (कर लेखा परीक्षा) का प्रावधान किया है। जैसा कि आमतौर पर ज्ञात है, कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट कराना आवश्यक है। फिर भी, ऐसी कंपनियों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करनी जरूरी है यदि उनका टर्नओवर या सकल प्राप्तिय...