मध्य प्रदेश में भी अब जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
- गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, एक जुलाई से ही व्यवस्था प्रभावी
भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश में सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई जांच नहीं कर पाएगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील मानी जाएगी।
गृह विभाग द्वारा मंगलवार, 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसे गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। गृह विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी। चूंकि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इस वजह से यह नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। अन्यथा कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर असर हो सकता था। इसलिए यह गजट नोटिफिकेशन कराया गया है।
बता दें कि अभी सीबीआई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ...