जीएसटी नियमों में बड़ा बदलावः ई-वे बिल जारी करने के लिए ये चीजें जरूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने जीएसटी के नियमों (GST Rule Change) में बड़ा बदलाव किया है. पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार (business) करने वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बगैर ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) के नियमों के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है. नया नियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो जाएगा।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (National Informatics Center) ने कहा है कि यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा. NIC ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऐसे में ये ई-वे बिल पहले की त...