नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड में जमा राशि कुर्क करने का आदेश दिया है। ये आदेश कुल 5.16 लाख रुपये बकाया की वसूली के लिए दिया गया है। सेबी ने धूत के ऊपर मार्च में यह जुर्माना लगाया था।
बाजार नियामक सेबी की ओर जारी कुर्की नोटिस के मुताबिक वेणुगोपाल धूत के ऊपर 5.16 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है। इसमें पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ 15 हजार रुपये ब्याज तथा एक हजार रुपये वसूली लागत है। बाजार नियामक ने बकाया वसूलने के लिए सभी बैंकों, डिपॉजिटरी-सीडीएसएल, एनएसडीएल और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें।
इसके अलावा बैंकों को वेणुगोपाल धूत के लॉकर सहित सभी खातों को कुर्क करने का भी निर्देश दिया गया है। सेबी ने धूत के ऊपर मार्च में जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सुप्रीम एनर्जी में जुड़े हित के साथ कुछ लेन-देन के संदर्भ में क्वॉलिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि. और क्रेडेन्शियल फाइनेंस लि. के आपस में जुड़े होने के बारे में खुलासा नहीं करने को लेकर लगाया गया था।