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सेबी का बड़ा एक्शन- 9 एंटिटी सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए बैन, 18 लाख जुर्माना

नई दिल्ली (New Delhi)। बाजार नियंत्रक सेबी (Market controller SEBI) ने 9 एंटिटीज (9 entities) को अगले 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन (Banned securities market for 2 years) कर दिया है। सेबी ने इन एंटिटीज पर 18 लाख रुपये का जुर्माना (Fine of Rs 18 lakh) लगाया है। जुर्माना के भुगतान के लिए 45 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सेबी ने इन एंटिटीज को निवेशकों से एकत्र किए गए 8.1 करोड़ रुपये को अगले 3 महीने के अंदर अपंजीकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के जरिए लौटने का निर्देश भी दिया है।

सेबी के मुताबिक राजेश आर कल्लीडुम्बिल, योगेश कुकड़िया, नितिन राज, इन्वेस्टो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एसआई डिजी सेल्स, सिग्नल 2 नॉइस कैपिटल पार्टनर्स, सिटी वेब सेल्स, एसएस इंफोसेल्स और एमएल टेलीसेल्स पर बैन की गाज गिरी है। इसके साथ ही सेबी ने तीनों इंडिविजुअल्स राजेश आर कल्लीडुम्बिल, योगेश कुकड़िया और नितिन राज पर अगले 2 साल के लिए किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के निदेशक के रूप में जुड़ने से भी रोक लगा दी है।

सेबी की जांच में पाया गया था कि राजेश, नितिन और योगेश ने खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की थी, बल्कि इसकी जगह उन्होंने 6 ऐसी पार्टनरशिप फर्मों के जरिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी कंडक्ट की थी, जो सेबी के साथ निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्टर्ड नहीं थीं।

सेबी के पास शिकायत आई थी कि 6 पार्टनरशिप कर्मों के जरिए निवेश सलाह देने के लिए 4,536 ग्राहकों से फीस ली गई थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये तीनों शख्स सभी 6 पार्टनरशिप कर्मों में कॉमन पार्टनर हैं और इन्होंने ग्राहकों से अपनी अपंजीकृत पार्टनरशिप फर्म के जरिए फीस हासिल की है, जबकि इन फर्मों को ग्राहकों से फीस लेने का अधिकार ही नहीं था। इन 6 पार्टनरशिप फर्मों के जरिए ग्राहकों से फीस के रूप में 810.24 लाख रुपये लिए गए थे।