भोपाल (Bhopal)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) (Right to Education Act (RTE)) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों (private schools) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों (children weaker sections and deprived groups) के निःशुल्क प्रवेश (Free admission) के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एक लाख 34 हजार 851 बच्चों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2023 थी। अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित जन शिक्षा केन्द्रों पर 25 मार्च 2023 तक किया जाएगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से 25 मार्च तक मूल दस्तावेजों का जनशिक्षा केन्द्रों पर सत्यापन अवश्य कराने का अनुरोध किया गया है। क्योंकि जिन आवेदकों का सत्यापन पूर्ण होगा, उन बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने बताया कि 28 मार्च को विद्यालय आवंटन के लिए पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा।
इस वर्ष प्रदेश के 27 हजार 314 निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए लगभग 2 लाख 84 हजार सीट उपलब्ध हैं। अंतिम तिथि तक 24 हजार 930 निजी स्कूलों की 34 हजार 851 सीटस के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के 2 हजार 384 निजी स्कूल ऐसे हैं जिनमें नि:शुल्क प्रवेश के लिए एक भी आवेदन नहीं किया गया है।
जिन एक लाख 34 हजार 851 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से 64 हजार 260 बालिकाएं और 70 हजार 591 बालक हैं। सर्वाधिक आवेदन नर्सरी कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए किए गए हैं । जिनमें 41 हजार 66 बालकों के और 37 हजार 913 बालिकाओं के आवेदन हैं। वहीं के.जी. 1 के लिए 19 हजार 51 बालकों और 17 हजार 288 बालिकाओं, के.जी. 2 के लिए एक हजार 45 बालकों तथा 984 बालिकाओं तथा कक्षा एक के लिए 9 हजार 428 बालकों और 8 हजार 75 बालिकाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जिन विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन 25 मार्च 2023 तक संबंधित जन शिक्षा केन्द्रों पर करवा लिया जायेगा उन सभी बच्चों को 28 मार्च को होने वाली ऑनलाइन लॉटरी में शामिल कर नि:शुल्क प्रवेश के लिए शालाओं का आवंटन किया जायेगा। (एजेंसी, हि.स.)