Friday, November 22"खबर जो असर करे"

रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक सहित तीन बैंकों पर 3.92 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

-आरबीआई ने स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैकों (Three public sector banks) पर 3.92 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine of Rs 3.92 crore) लगाया है। आरबीआई ने दिशा-निर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर यह जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने सोमवार को एक जारी बयान में बताया कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई पर यह मौद्रिक दंड ‘ऋण और अग्रिम-वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंध’ और समूह के भीतर लेन-देन तथा कर्ज के प्रबंधन पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर ‘ऋण और अग्रिम–वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह मौद्रिक दंड लगाया गया है।

इसी तरह रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मौद्रिक दंड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।