Friday, November 22"खबर जो असर करे"

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा- बिना परेशानी बदलें दो हजार रुपये के नोट

– आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बदलने के गाइडलाइंस जारी किये

नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) ने कहा कि लोग-बाग आराम से दो हजार रुपये के नोट (two thousand rupee note) बदलें। इसमें कोई जल्दीबाजी न (don’t rush) करें। आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को नोट बदलने की सभी सुविधा देने के साथ रोजाना जमा हो रहे दो हजार के नोट का डेटा मेंटेन किया जाए।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा कि दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए चार महीने का वक्त दिया गया है। इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दास ने अपने संबोधन में कहा है कि आप आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपये के नोट को बदलें। उन्होंने कहा कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में बने रहेंगे।

आरबीआई ने जारी एक आदेश में कहा है कि आम जनता के लिए 2000 रुपये के नोट को बदलने की सुविधा सभी बैंकों में प्रदान की गई है। आम जनता को काउंटर पर दो हजार रुपये के नोट को बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से मुहैया की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से ब्रांच में पीने के लिये पानी और अन्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई से देशभर में किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदलने की सीमा 20 हजार रुपये तक है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा।