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आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन खारिज किया

– पेटीएम को 120 दिनों के अंदर फिर आवेदन करने को कहा

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने डिजिटल भुगतान (digital payment) और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी (financial services provider) पेटीएम (paytm) की सब्सिडरी कंपनी पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएसएसएल) के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस (Payment Aggregator License) का आवेदन खारिज कर दिया है।

कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से कंपनी के विस्तार के प्लान को झटका लग सकता है। हालांकि, आरबीआई ने पेटीएम को फिर से 120 दिनों के अंदर आवेदन करने को कहा है। दरअसल, कंपनी नेटवर्थ की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने आवेदन किया था। आरबीआई ने पेटीएम के अलावा मोबीक्विक के आवेदन को भी खारिज किया है।

आरबीआई से पेटीएम और मोबीक्विक को छोड़कर रेजरपे, पाइन लैब्स और सीसीएवेन्यूज को नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जबकि बिलडेस्क और पेयू आरबीआई के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि, पेटीएम कंपनी ने उम्मीद जताई है कि फिर से आवेदन करने के बाद आरबीआई से उसे मंजूरी मिल जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सभी तरह के पेमेंट्स के विकल्प को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। यह प्रोवाइडर ग्राहकों से पैसे जुटाकर एक निश्चित समय के बाद दुकानदारों को भेजता है। (एजेंसी, हि.स.)