भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा गुरुवार को नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम (Schedule of by-elections of urban bodies and panchayats) जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 5 जनवरी, 2024 को होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह (State Election Commission Secretary Abhishek Singh) ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2023 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र 22 दिसम्बर तक लिये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच 23 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी, 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। पंचायत उप निर्वाचन में पंचायत पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की ईव्हीएम में की जाने वाली मतगणना 9 जनवरी को संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से की जायेगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि 9 हजार 220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य के लिये उप निर्वाचन होगा। इसी तरह विभिन्न नगरीय निकायों में 21 पार्षद पद के लिये उप निर्वाचन होना है।