भोपाल (Bhopal)। घाटाबिल्लोद गोलीकांड (Ghatabilod shootout) में पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम (Former MLA Balmukund Singh Gautam), निवासी लेबड़, जिला धार और अन्य पांच आरोपितों को इंदौर न्यायालय (Indore Court) द्वारा आईपीसी की धारा-307 के अंतर्गत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास (Rigorous imprisonment for 7-7 years) की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शैलेन्द्र उर्फ पिन्टू जायसवाल निवासी बगदुन और अन्य दो आरोपितों जितेन्द्र सिंह, निवासी जामंद और चन्द्रभूषण सिंह कुशवाह निवासी लेलोरी, जिला भिण्ड को दोषमुक्त कर दिया गया है।
जनसम्पर्क अधिकारी पंकज मित्तल ने शनिवार देर शाम मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक बालमुकुन्द सिंह और अन्य आरोपितों द्वारा 03 जून 2017 को वाहनों से आकर धारदार हथियार एवं आर्म्स से फरियादी एवं उसके साथियों पर कातिलाना हमला किया और मारने की नीयत से गोली चलाई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी डेहरी सराय थाना पीथमपुर पर अपराध क्रमांक 075/17 धारा 147, 148, 149, 307, 294, 506 भादवि 25, 26 आर्म्स एक्ट कायम किया गया।
आरोपित बालमुकुंद सिंह गौतम के पूर्व विधायक होने से प्रकरण का विचारण एमपी-एमएलए न्यायालय इंदौर में हुआ। न्यायालय द्वारा शनिवार को मामले में निर्णय दिया गया। आरोपित बालमुकुन्द के साथ राजेश सिंह पटेल ग्राम जामंदा जिला धार, पंकज गौतम निवासी लेबड, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम निवासी लेबड, मनोज सिंह गौतम निवासी लेबड और राकेश सिंह गौतम निवासी लेबड को सजा सुनाई गई है।