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मप्रः प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर आरोप तय

भोपाल (Bhopal)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के खिलाफ टिप्पणी के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) ने कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया (Congress leader and former minister Raja Pateria) पर आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री पटेरिया कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पूर्व एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पुलिस जांच के दौरान बढ़ाई गईं धारा निरस्त करने की याचिका खारिज की थी।

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज सुशील कुमार जोशी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर धारा 451, 504, 505(1)(क) एवं ग, 506, 153 ख (1)(ग), 115 एवं 117 के तहत आरोप विरचित किए हैं। कोर्ट में मौजूद पूर्व मंत्री पटेरिया को भी यह आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए। पटेरिया ने आरोप अस्वीकार कर प्रकरण में विचारण चाहा। इससे कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट में राज्य शासन की ओर से एडीपीओ अभिषेक मेहरोत्रा ने तर्क रखे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री ने पन्ना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी कर लोगों को उकसाने वाली बात कही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। राजा पटेरिया अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं।

मामले में बुधवार को ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने धारा 227 के आवेदन को पिछली सुनवाई में खारिज कर दिया। उन्होंने अभियोजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। साथ ही, बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए थे। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।