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मप्रः हरदा पटाखा फैक्ट्री मालिकों की नौ करोड़ की संपत्ति कुर्क, जल्द होगी नीलामी

हरदा (Harda)। हरदा के बैरागढ़ (Bairagarh, Harda) स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट (firecracker factory Explosion) से हताहत पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन ने आरोपितों की नौ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क (Assets worth Rs 9 crore confiscated) कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एनजीटी) (National Green Tribunal (NGT)) के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सभी संपत्तियां शासनाधीन कर ली जाएंगी। इसके बाद इनकी नीलामी कर मिलने वाली राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। कुर्क की जाने वाले संपत्ति में आरोपित की जमीन, मकान आदि शामिल हैं।

दरअसल, हरदा जिला मुख्यालय के करीबी गांव बैरागढ़ के पटाखा फैक्ट्री में गत 6 फरवरी को हुई अग्नि दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में हुई क्षति की राशि पीडितों को दिलाये जाने हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए क्षति पूर्ति हेतु फैक्ट्री के संचालक राजेश पुत्र नंदलाल अग्रवाल एवं सोमेश पुत्र नंदलाल अग्रवाल के विरूद्ध मुआवजा की राशि वसूली के आदेश जारी किये हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा प्रकरण विधिवत दर्ज कर राजेश पुता नंदलाल अग्रवाल को 16 फरवरी 2024 तक राशि स्वयं जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। अग्रवाल द्वारा राशि जमा न कराये जाने के कारण तहसीलदार हरदा को 17 फरवरी 2024 को उक्त की सम्पत्ति कुर्की/नीलामी की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा 17 फरवरी 2024 को 7 दिवस की समय सीमा देते हुए कुर्की/नीलामी की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अग्रवाल की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने के बाद सोमवार, 26 फरवरी को नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार सिराली एवं हंडिया में कार्यवाही प्रचलन में हैं। अग्नि दुर्घटना से प्रभावित पीड़ितों की व्यवस्था आई.टी.आई. शिविर में जा कर प्रति दिन जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उनके दैनिक उपयोगी वस्तुएं, भोजन-पानी, रहन-सहन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कलेक्टर  आदित्य सिंह सहित अन्य अधिकारियों द्वारा पीड़ितों के साथ शिविर में रात्रि भोजन भी किया गया। इस दौरान पीड़ितों को जिला प्रशासन, रेडक्रास, रोगी कल्याण, एन.जी.टी. आदेश में पारित राशि, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाली सहायता राशि से अवगत कराते हुये समझाईश दी गई।

5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति
फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली हरदा के बैरागढ़, रहटाखुर्द, हंडिया के कुंजरगांव में आरोपितों की फैक्ट्री की जमीन सहित संपत्ति का मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 5.5 करोड़ रुपये आंका गया है। खिरकिया विकासखंड के पीपलपानी में 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है। इसके करीब आरोपित की जमीन, हरदा के मानपुरा स्थित मकान की कीमत एक करोड़ रुपये आंकी गई है। 14 बैंक खाते सीज किए गए हैं। इनमें से एक बैंक खाते में 98 लाख रुपये हैं। सभी खातों को मिलाकर करीब एक करोड़ की राशि बताई जा रही है।

भूख हड़ताल जारी
दूसरी ओर, पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ितों के साथ सर्वसमाज द्वारा शहर के घंटाघर चौक पर भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। 26 फरवरी को हरदा शहर बंद करने का आह्वान भी किया गया है। बता दें कि हरदा शहर के करीब मगरधा रोड पर बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में छह फरवरी को विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 से अधिक लोग घायल हुए थे। फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में 50 से अधिक मकान एवं दुकान भी क्षतिग्रस्त हुए थे।
हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर आरोपितों की संपत्ति कुर्क करनी शुरू की गई है। जल्द ही संपत्ति की नीलामी कर पीड़ितों को मुआवजा के रूप में राशि दी जाएगी।