भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) के लिए शुक्रवार, 17 नवंबर को एक ही चरण में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया (Voting process) सम्पन्न कराई जाएगी। प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने मतदान की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को निर्वाचन सदन में हुई पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा।
राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के लिए कुल 64,626 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 64,523 मुख्य तथा 103 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालयों से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुए और देर शाम तक सभी दल निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए 2533 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं, प्रदेश में पांच करोड़ 59 लाख 83 हजार 139 मतदाता शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 87 लाख 82 हजार 261, महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 71 लाख 99 हजार 586 है। थर्ड जेंडर मतदाता 1292 है।
मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा जबकि नक्सल प्रभावित 3 जिले मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में मतदान सुबह 7 से तीन बजे तक किया जा सकेगा। इसके लिए ऑल सेट है। मोबाइल एप पर हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। वोटर आईडी और मतदाता पर्ची के बिना भी वोट डाला जा सकेगा। इसके लिए वोटर लिस्ट और पहचान पत्र होना अनिवार्य रहेगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों के बाहर कैमरे लगाए गए हैं। अप्रिय घटना से निपटने के लिए एयर एंबुलेंस और हेलीकॉप्टर भी तैयार रहेंगे। ईवीएम का परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस रहेगा।
सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार और गाइडलाइंस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि सायलेंस पीरियड में सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बाद भी कोई सोशल मीडिया की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
अब तक दो मौतें
राजन ने बताया कि मुलताई में पीठासीन अधिकारी की ह्रदय घात से मौत हो गई है। इसके साथ ही लुधियाना से सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश आए वरिष्ठ आरक्षक की भी मौत हो गई है।