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सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी राज्यों में शामिल

भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम-2021 (Madhya Pradesh Surrogacy (Regulation) Act-2021) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh ), देश के अग्रणी राज्यों (leading states of the country) में शामिल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Dr. Prabhuram Chowdhary) की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि अधिनियम में राज्य बोर्ड, जिला समुचित प्राधिकारी और जिला अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित करने संबंधी कार्य करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में अधिनियम के अधीन 74 संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। इन संस्थाओं में एआरटी बैंक, एआरटी लेवल-1 क्लीनिक, एआरटी लेवल-2 क्लीनिक और सरोगेसी क्लीनिक शामिल हैं। अधिनियम में सरोगेसी प्रक्रिया के लिये प्रोसेस फ्लो और विभिन्न प्रारूपों के निर्धारण में भी मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

बोर्ड की बैठक में विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, सदस्य डॉ. रणधीर सिंह, डॉ. वीरेन्द्र शाह, डॉ. अरुणा कुमार, डॉ. प्रिया चित्तावर, डॉ. वीणा दाणी और प्रार्थना मिश्रा उपस्थित थे। संयुक्त संचालक विनियमन डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण दिया।