भोपाल (Bhopal)। निर्धारित रकबे से अधिक रेत का अवैध उत्खनन (Illegal excavation of sand.) करने के मामले में कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद (Katni Collector Avi Prasad.) ने मेसर्स फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Fair Black Infratech India Private Limited) के खिलाफ 31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपये (31 crore 94 lakh 40 thousand rupees.) का जुर्माना लगाया है। आठ दिनों के अंदर कलेक्टर ने इसी निजी कंपनी पर दूसरी बार कार्रवाई की है। इसके पूर्व कंपनी पर अवैध उत्खनन के मामले में ही नौ मई को सात करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने शुक्रवार को जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि अवैध उत्खनित रेत की रायल्टी राशि 26 लाख 40 हजार रुपये का 60 गुना शास्ति के तौर पर 15 करोड़ 84 लाख रुपये, जुर्माना के अतिरिक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 करोड़ 84 लाख रुपये शामिल हैं। कलेक्टर ने कंपनी संचालक को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश पारित किया है।
दरअसल, मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन कटनी कार्यालय ने तीन अप्रैल 2019 को कलेक्टर कार्यालय में प्रतिवेदन देकर ग्राम घुन्नौर तहसील विजयराघवगढ़ में अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रस्तुत किया था।