– प्रत्येक राज्य में 4 सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव
नई दिल्ली (New Delhi)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद का अब जल्द निपटारा हो सकेगा। सरकार जीएसटी संबंधी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाली है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जीएसटी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। प्रस्तावित दो सदस्यों वाली यह खंडपीठ एक तकनीकी और एक न्यायिक अपीलों पर फैसला करेगी।
जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी, जो ज्यादा अपीलों से निपटने में सक्षम होंगी। इसके अलावा एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण का भी गठित होगा, जिसे राजधानी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके संबंध में राज्यों की टिप्पणियां आ गई है। केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों के बीच इस पर आगे चर्चा होगी। उसके बाद जीएसटी कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)