नई दिल्ली (New Delhi)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (Directorate General of Civil Aviation (DGCA)) ने एयर इंडिया एलरलाइंस (Air India Airlines) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने मुंबई एयरपोर्ट पर 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला यात्री (80 year old elderly female passenger) की मौत के मामले में यह जुर्माना लगाया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को दी जानकारी में बताया कि डीजीसीए ने पर्याप्त व्हीलचेयर नहीं होने के मानदंडों के उल्लंघन करने को लेकर एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है। इससे पहले विमानन नियामक ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी ने पर्याप्त व्हीलचेयर नहीं होने के मानदंडों का उल्लंघन किया है।
उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी यह घटना 12 फरवरी की है। उस दिन 80 साल की बुजुर्ग महिला यात्री बाबू पटेल को एयरपोर्ट पर कथित तौर पर व्हीलचेयर नहीं गई दी थी, जिसकी वजह से यात्री को खुद चलना पड़ा। चलने के क्रम में गिरने से इस महिला यात्री की मौत हो गई थी।