Saturday, November 23"खबर जो असर करे"

105 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों पर आवासीय भवन बनाने मिलेगी डीम्ड स्वीकृति

मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा एबीपीएएस (Automated Building Plan Approval System) ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में लो-रिस्क भवन के लिये (105 वर्गमीटर तक के भवन) डीम्ड अप्रूवल देने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी जारी मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू-खण्डों के लिये “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत डीम्ड अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।