– पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर की गई थी 7 नवंबर
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) ने कंपनियों (companies) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) Filing) करने की अवधि बढ़ा दी है। अब वर्ष 2022-23 का आईटीआर सात नवंबर तक दाखिल किया जा सकेगा।
सीबीडीटी ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2022-23 का आय ब्योरा देने की तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है। पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी थी। इसलिए अब कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 7 नवंबर किया गया है। सीबीडीटी की अधिसूचना के मुताबिक घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की तय तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। (एजेंसी, हि.स.)