नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र ने तुअर और उड़द की स्टॉक सीमा की समयावधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। डिपो में थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में तुअर और उड़द की निरंतरता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए तुअर दाल और उड़द दाल को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए है।
इसके अलावा आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना होगा। इसके अलावा संबंधित संस्थाओं को पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा।
इससे पहले सरकार ने 2 जनवरी, 2023 को तुअर और उड़द के लिए स्टॉक सीमा अधिसूचना जारी की थी।