नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes – CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल (Form 10A and Form 10AB filed) करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 07/2024 जारी कर यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 10ए एवं फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इससे पहले करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए और फॉर्म 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र संख्या 06/2023 द्वारा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया था।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित तिथि उन मामलों में भी लागू होती है, जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तिथि के भीतर आकलन वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा और बाद में एक नई इकाई के रूप में प्रोविजनल पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया है।
मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रस्ट अब फॉर्म 10एसी सरेंडर कर 30 जून तक फॉर्म 10ए भरकर मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में आकलन वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके रिन्युअल के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे भी 30 जून की समय-सीमा के भीतर फॉर्म 10 एबी में नया आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे।