मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट
मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपित भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विरुद्ध बार-बार चेतावनी के बावजूद कोर्ट में पेश न होने की वजह से जारी किया है।
भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और छह अन्य आरोपित मालेगांव बम विस्फोट मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट वर्तमान में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपितों के बयान दर्ज कर रही है। कोर्ट ने आरोपितों को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पिछले महीने न्यायाधीश ने ठाकुर को चेतावनी दी थी कि यदि वह कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने ...