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BIS मानकों का उल्लंघनः घरेलू प्रेशर कूकर बेचने पर क्लाउडटेल पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (Central Consumer Protection Authority (CCPA)) के मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Cloudtail India Private Limited) के विरुद्ध गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 में निर्धारित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन (Violation of prescribed mandatory standards) में घरेलू प्रेशर कूकरों को बेचने के मामले में आदेश पारित किया है।

सीसीपीए ने स्वत: कार्रवाई शुरू की है। सीसीपीए ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज और स्नैपडील सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ इन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं को नोटिस जारी किया था।

क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ‘अमेज़ॉन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कूकर, 4 एल (सीटी द्वारा प्रेशर अलर्ट नहीं देता)’ प्रेशर कूकर का विक्रेता है।

सीसीपीए ने क्लाउडटेल को उपभोक्ताओं को बेचे गए ऐसे 1,033 प्रेशर कूकरों को वापस लेने और उनकी कीमतों की प्रतिपूर्ति करने तथा 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

क्लाउडटेल को क्यूसीओ के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले प्रेशर कूकर की बिक्री के लिए एक लाख का आर्थिक दण्ड देने का भी निर्देश दिया गया है। (एजेंसी, हि.स.)