Friday, November 22"खबर जो असर करे"

बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली/मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक ऑफ बहरीन एडं कुवैत बीएससी के भारतीय परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया है।

आरबीआई ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि बैंक ऑफ बहरीन एडं कुवैत बीएससी पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक यह बैंक सुरक्षा के मामले में तत्काल आधार पर सुरक्षा परिचालन केंद्र का क्रियान्वयन करने में भी विफल रहा है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने बहरीन एंड कुवैत बीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद उस पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है। यह बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाता है।