भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत सब्सिडी ले रहे तथा एक ही परिसर में अनेक विद्यमान कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं पर कार्यवाही की मुहिम तेज कर दी गई है। कंपनी द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का डाटा विश्लेषण कर पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद एवं रजिस्ट्रार पंजीयन एवं मुद्रांक के सहयोग से उपभोक्ता परिसरों के भूभाग के क्षेत्रफल एवं प्रॉपर्टी की गाइडलाइन क़ीमत के आधार पर आंकलन किया जा रहा है। संदिग्ध उपभोक्ता परिसरों की जांच की जा रही है।
कंपनी द्वारा म.प्र शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय कर शासन के विभिन्न विभागों की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अपने उपभोक्ताओं की जानकारी साझा कर उसका आंकलन किया जा रहा है। सामान्यतः बड़े भूभाग क्षेत्रफल एवं अधिक क़ीमत की गाइडलाइन वाले उपभोक्ता द्वारा सब्सिडी लिया जाना व्यावहारिक नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा ऐसे परिसरों को चिन्हित किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने किया निरीक्षण
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को भोपाल शहर में अरेरा कॉलोनी के ई-1, ई-3 और ई-4 क्षेत्र में सब्सिडी का लाभ ले रहे घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के विपरीत बड़े आवासीय परिसरों में एक से अधिक कनेक्शन पाए जाने तथा सब्सिडी ले रहे कनेक्शनों पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित क्षेत्र के मीटर रीडरों द्वारा ऐसे कनेक्शनों को चिन्हित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र श्री अमृतपाल सिंह एवं महाप्रबंधक भोपाल शहर वृत्त श्री जाहिद खान भी उपस्थित थे।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पात्र होने पर ही राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सब्सिडी का लाभ उठाएं तथा अपात्र होने पर स्वयं ही कंपनी को इसकी सूचना दें। साथ ही एक ही परिसर में चल रहे अनेक कनेक्शनों को समाहित (मर्ज) कराकर एक बिजली कनेक्शन कराएं। इसके लिए वे नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा जोन कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है।