मुंबई। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) की भ्रष्टाचार मामले (corruption case) में न्यायिक कस्टडी (judicial custody) मंगलवार को मुंबई की विशेष कोर्ट (Mumbai Special Court) ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई हाई कोर्ट में प्रलंबित है, इसी वजह आज विशेष कोर्ट ने उनकी न्यायिक कस्टडी बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है लेकिन सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई ) ने अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार का अलग से मामला दर्ज किया है। इस मामले में जमानत के लिए अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा है कि अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में प्रलंबित है, इसी वजह से आज विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी बढ़ा दिया है।
दरअसल, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने हर महीने 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद सीबीआई ने देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख के विरुद्ध मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था। (एजेंसी, हि.स.)