मुंबई । मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2019 के चेक बाउंस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह मामले से जुड़ी कंपनी के दैनिक कामकाज के प्रभारी नहीं थे।
वर्ष 2019 में निजी फर्म ‘सीनियर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड’ ने मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अन्य कंपनी ‘सेंटॉरस लाइफस्टाइल’ और उथप्पा सहित इसके निदेशकों के खिलाफ एक ‘पोस्ट डेटेड चेक’ के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी जो ‘‘पर्याप्त धनराशि न होने’’ के कारण बाउंस हो गया था। इसके बाद, निचली ने सेंटॉरस लाइफस्टाइल और इसके निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जब चेक बाउंस हुआ तब उथप्पा आरोपी कंपनी (सेंटॉरस लाइफस्टाइल) के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रभारी नहीं थे।
इसके बाद न्यायाधीश ने 38 वर्षीय क्रिकेटर के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर 4 जनवरी, 2025 तक रोक लगा दी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी है।